बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2024 के पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के एक आरोपी आकाशदीप कारज सिंह को जमानत दे दी है। जस्टिस डॉ. नीला गोखले की बेंच ने पंजाब के फाजिल्का निवासी आकाशदीप को राहत देते हुए निर्देश दिया कि वह हर दूसरे सोमवार को संबंधित पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाएगा।
अदालत ने आरोपी को बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति के राज्य से बाहर न जाने और अपना पासपोर्ट जमा करने का भी आदेश दिया है। इस मामले में आकाशदीप जमानत पाने वाला पहला आरोपी है। उसे मुंबई क्राइम ब्रांच ने पंजाब एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स के सहयोग से गिरफ्तार किया था।
जांच एजेंसियों का आरोप था कि आकाशदीप शूटर्स और बिश्नोई गैंग से जुड़े साजिशकर्ताओं के बीच समन्वय की भूमिका निभा रहा था। हालांकि, अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों और ठोस सबूतों की कमी को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत देने का फैसला किया।
आकाशदीप की ओर से पेश वकील अभिषेक येंदे और शुभम काहीते ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ केवल कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स ही सबूत के तौर पर पेश किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये कॉल रिकॉर्ड्स हत्या से काफी पहले के हैं, जिससे हत्या की साजिश में आकाशदीप की सीधी भूमिका साबित नहीं होती। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से आरोपी की स्पष्ट भूमिका और पुख्ता सबूत पेश करने को कहा था। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद बेंच ने आकाशदीप को जमानत मंजूर कर ली।