प्रॉपर्टी आईडी के दुरुस्तीकरण व लंबित ऑब्जेक्शन को लेकर नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने एनडीसी पोर्टल के सभी मेकर व चेकर की बैठक ली। उन्होंने सभी मेकर चेकर को सख्त निर्देश दिए कि नागरिकों की सुविधा के लिए कोई भी ऑब्जेक्शन 15 दिन से अधिक समय तक लंबित न हो। यदि किसी भी मेकर या चेकर पर 15 दिन से ज्यादा समय तक कोई ऑब्जेक्शन लंबित रहा तो उसकी गैर नहीं। उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
कोई भी ऑब्जेक्शन ठोस कारण के बिना रिवर्ट न करें। राइट टू सर्विस कमिशन से निर्धारित समय के तहत ऑब्जेक्शन का निपटान करें। बैठक में उन्होंने सभी मेकर व चेकर से लंबित ऑब्जेक्शन की जानकारी ली। साथ ही निर्देश दिए कि प्रॉपर्टी आईडी से लंबित ऑब्जेक्शन जल्द से जल्द निपटाएं।निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने बैठक में नई प्रॉपर्टी आईडी बनाने, उप-विभाजित प्रॉपर्टी आईडी के लिए ऑनलाइन आवेदन, लंबित प्रॉपर्टी आईडी ऑब्जेक्शन, प्रॉपर्टी आईडी में नाम, मोबाइल नंबर, संपत्ति एरिया, अप्रूव्ड, अनअप्रूव्ड आदि त्रुटियों को दुरुस्त करने, रिवर्ट व रिजेक्ट की गई आपत्तियों पर विस्तार से चर्चा की गई। लंबित पड़े ऑब्जेक्शन की एनडीसी पोर्टल पर बारीकी से जांच की।
जिस भी मेकर या चेकर के लेवल पर ऑब्जेक्शन लंबित मिला, उससे उसका कारण पूछा गया। उन्होंने सभी मेकर व चेकर को निर्देश दिए कि किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी आईडी को दुरुस्त करने, उस पर लगाए ऑब्जेक्शन को राइट टू सर्विस कमिशन से निर्धारित समय के तहत दुरुस्त करें। किसी के भी पास कोई भी ऑब्जेक्शन 15 दिन से अधिक समय तक लंबित नहीं रहे। यदि किसी भी मेकर या चेकर के पास निर्धारित समय से अधिक देरी तक ऑब्जेक्शन लंबित रहा तो उसकी गैर नहीं। इस दौरान उन्होंने लंबित ऑब्जेक्शन अधिक होने पर कई मेकर को चार्जशीट करने की चेतावनी दी। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रॉपर्टी आईडी के मेकर, चेकर व अन्य अधिकारियों के बैठने का समय निर्धारित हो। लंबित ऑब्जेक्शन को जल्द निपटाया जाए। प्रॉपर्टी आईडी ऑब्जेक्शन दुरुस्त कराने के लिए आम जन को परेशान न किया जाए।