दिल्ली दंगों की कथित साजिश से जुड़े मामले में आरोपी Sharjeel Imam को अदालत से अस्थायी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 10 दिनों की अंतरिम जमानत प्रदान की है। यह राहत उन्हें अपने भाई की शादी में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल करने के लिए दी गई है।
अदालत के आदेश के बाद Sharjeel Imam को तय अवधि के लिए जेल से बाहर रहने की अनुमति मिल गई है। हालांकि यह जमानत सीमित समय के लिए ही है और 10 दिन पूरे होने के बाद उन्हें अदालत के निर्देशों के अनुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा।
जानकारी के अनुसार, Sharjeel Imam ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अदालत से अंतरिम जमानत की मांग की थी। उन्होंने बताया था कि उनके भाई की शादी होने वाली है और उनकी मां की तबीयत भी खराब है। इन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने कुछ समय के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति मांगी थी।अदालत से शरजील इमाम को राहत, 10 दिन के लिए जेल से बाहर