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निगमायुक्त को मानव अधिकार आयोग का नोटिस

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हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने मृतक प्रिंस प्रकरण में फरीदाबाद नगर निगम की निष्क्रियता और आदेशों की निरंतर अवहेलना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए नगर निगम आयुक्त, फरीदाबाद के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा ने आदेश में कहा है कि आयुक्त स्पष्ट करें कि आयोग के पूर्व में पारित स्पष्ट व बाध्यकारी निर्देशों की अनुपालना में विफल रहने पर उनके विरुद्ध मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13(2) के अंतर्गत अनुशंसात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। आयोग ने यह नोटिस फरीदाबाद में प्रिंस नाम के युवक की डूबने से मौत होने के मामले में समय पर मुआवजा मुहैया नहीं करवाए जाने पर दिया है। कमिश्नर का आचरण उदासीनता वाला आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा द्वारा पारित आदेश में यह कहा गया है कि नगर निगम फरीदाबाद ने आयोग के आदेशों की अवमानना करते हुए अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित करने और मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया है। यह आचरण न केवल प्रशासनिक उदासीनता को प्रदर्शित करता है, बल्कि नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के प्रति घोर असंवेदनशीलता का परिचायक है।

जिम्मेदारी से पलायन बर्दाश्त नहीं हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा ने कारण बताओ नोटिस जारी कर कड़ा संदेश दिया है कि मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है। प्रशासनिक लापरवाही, आदेशों की अवमानना और जिम्मेदारी से पलायन किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही सख्त टिप्पणी भी की है कि नगर निगम अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों को उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग पर स्थानांतरित कर संस्थागत टालमटोल में लिप्त है, जिससे नागरिक भ्रम और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आयोग ने कहा कि इस प्रकार की जवाबदेही हीनता लोक प्रशासन में गिरावट का द्योतक है और इससे आम नागरिकों के अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं।

यह था मामला : फरीदाबाद उंचा गांव में 31 अगस्त 2024 को खुले नाले में डूबकर युवक की मौत मामले में पुलिस ने नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के नौहझील क्षेत्र स्थित गांव सादिकपुर निवासी राजकुमार शर्मा बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनका 24 साल का बेट प्रिंस बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र था। 31 अगस्त 2024 की रात को अपने बहनोई के साथ ऊंचा गांव स्थित एक ढाबे से खाना लेने कार से गया था।

घर लौटते समय प्रिंस शौच करने की बात कहकर कार से नीचे उतर गया और शौच करने के लिए सड़क किनारे जाने लगा। इस दौरान बारिश होने के चलते सड़क पर पानी भरा था। जैसे ही प्रिंस एक-दो कदम आगे बढ़ा, वह सड़क किनारे बने गहरे नाले में गिर गया। यह देखकर बहनोई ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस 2024 को उसके शव को खुले नाले से बाहर निकाला। इस बावत हादसे के एक साल बाद पुलिस ने नगर निगम लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि हादसे के दौरान पीड़ित परिवार की ओर से नगर निगम के खिलाफ शिकायत नहीं दी थी। उन्होंने पुलिस को लिखित में शिकायत देते हुए नगर निगम पर आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

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