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बलिया में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा

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बलिया जिले की एक विशेष अदालत ने कक्षा 9 की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के ढाई साल पुराने मामले में ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) प्रथमकांत की अदालत ने बृहस्पतिवार को बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के विजईपुर के ट्यूशन शिक्षक मनीष पांडेय को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 32 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।

उन्होंने बताया कि सुखपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला परिवार सहित बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र में किराए के मकान में रह रही थी। मनीष पांडेय उसकी कक्षा नौ में पढ़ने वाली पुत्री को ट्यूशन पढ़ाने आता था। पुलिस में दर्ज शिकायत में पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि मनीष ने 22 मई 2023 को छात्रा से बलात्कार किया और इस कृत्य का वीडियो भी बनाया। आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी थी कि अगर उसने घटना की जानकारी किसी को दी तो वह इस वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित कर देगा। इसके बाद उसने छात्रा से 3 बार बलात्कार किया। इस मामले में पीड़ित छात्रा की मां की शिकायत पर मनीष के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की दुष्कर्म की धाराओं तथा लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद सजा सुनाई।


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