दिल्ली दंगों के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज किए जाने पर खालिद के पिता एस.क्यू.आर इलियास ने सोमवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
इलियास ने कहा, कुछ नहीं कहना। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे कुछ नहीं बोलना। फैसला सामने है और मुझे कुछ नहीं कहना है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने इस मामले में अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी। इस बीच, उमर खालिद की सहयोगी बनोज्योत्सना ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उमर अन्य आरोपियों को जमानत मिलने से खुश हैं।
उन्होंने X पर लिखा, उमर ने कहा-जिन लोगों को जमानत मिली है, उनके लिए मैं बहुत खुश हूं। बहुत राहत मिली है। मैं कल मुलाकात के लिए आऊंगी, इस पर उमर ने कहा- ठीक है, आ जाना। अब यही जिंदगी है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 10 दिसंबर को दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एवं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल S V राजू तथा आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, सलमान खुर्शीद एवं सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। क्षेत्र में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ व्यापक विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी।