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ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में मिलेगा न्याय, मोहना में हुआ शुभारंभ

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Faridabad : गांव मोहना, फरीदाबाद में बुधवार को ग्राम न्यायालय का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग द्वारा किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार, प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) सौरभ गोसांईन, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उपेन्द्र सिंह, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जितेन्द्र सिंह तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-कम सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद, रितु यादव भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग द्वारा रिबन काटकर ग्राम न्यायालय का उद्घाटन करने से हुई।

गाँव मोह के सरपंच सहित ग्रामवासियों ने न्यायपालिका के पदाधिकारियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत के तौर पर शॉल भेंट की गई तथा परंपरागत रूप से पगड़ी बांधकर सम्मान किया गया। ग्राम न्यायालय मोहना में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वीरेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। उद्घाटन दिवस पर ही 7 मामलों की सुनवाई इस न्यायालय में की गई। इस अवसर पर गाँव मोहना तथा आस-पास के गाँवों के लोगों ने खुशी व्यक्त की और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के इस सराहनीय कदम के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में मयंक भारद्वाज, उपमंडल अधिकारी बल्लभगढ़ भी उपस्थित रहे।यह ग्राम न्यायालय प्रत्येक बुधवार को लगा करेगी।

जिसमें न्यायिक अधिकारी फरीदाबाद सेशन डिवीजन से नियुक्त किए जा चुके हैं। इसमें मोहना तहसील क्षेत्र के आसपास के गांव जोकि 12 किलोमीटर के दायरे में आते हो। जैसे गांव अटाली, शाहजहांपुर, अरुआ, नरियाला, नारहावली, महमदपुर, हीरापुर, मौजपुर, फजुपुर, पैनहेरा खुर्द और कलां, अटेरणा चांदपुर, दयालपुर इत्यादि गांव सम्मिलित होंगे। इन गांवों के मुकदमों का इस ग्राम न्यायालय द्वारा घर के द्वार पर ही निस्तारण किया जाएगा। ताकि लोगों को अपने गांव में शीघ्र न्याय मिल सके। इस ग्राम न्यायालय में दीवानी, रिकवरी पेमेंट ऑफ वेजिस एक्ट, मिनिमम वेजिस एक्ट, क्रिमिनल केस, डोमेस्टिक वायलेंस, वह क्रिमिनल केस जिसकी सजा 2 साल तक की हो, चोरी से संबंधित अंडर सेक्शन 379, 380, 381, 411, 414, 454, 456, 504, 506 IPC आदि के केस इस ग्राम न्यायालय में रखे जाएंगे।

इस ग्राम न्यायालय का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को उनके गांव में ही ग्राम न्यायालय लगाकर उनके मुकदमों का जल्दी से जल्दी फैसला करना है, ताकि लोगों को शीघ्र से शीघ्र न्याय मिल सके और हमारे देश का कोई भी व्यक्ति इस न्याय के अधिकार से वंचित न रह सके। उन्होंने बताया कि उपरोक गांवों से संबंधित केसों की लिस्ट जिला कोर्ट फरीदाबाद के भूतल पर स्थित नोटिस बोर्ड पर तथा एक लिस्ट जिला बार एसोसिएशन के ऑफिस में भेजी जा चुकी है। यदि किसी भी व्यक्ति को अपने केसों से संबंधित पूरी जानकारी नहीं मिली है तो वह ई कोर्ट ऐप पर जाकर चेक कर सकता है और अपने केस की पैरवी कर सकता है। सचिव रितु यादव ने बताया कि ग्राम न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीणों को गांव के नजदीक जल्दी और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। अब ग्रामीणों को जिला मुख्यालय तक बार-बार जाने की जरूरत नहीं होगी।

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