केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 10 दिनों के भीतर उचित आवास आवंटित करेगी। केंद्र ने न्यायमूर्ति सचिन दत्ता के समक्ष यह बयान दर्ज कराया, जिन्होंने कहा कि आवास आवंटन से संबंधित मुद्दों को हल किया जाना चाहिए। अदालत आप द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को यहां एक बंगला आवंटित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया, उन्हें (केजरीवाल) आज से 10 दिनों के भीतर उचित आवास आवंटित किया जाएगा। आप मेरा बयान दर्ज कर सकते हैं। मेहता की दलील अदालत की उस टिप्पणी के जवाब में आई है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने हाल में कहा था कि इस मुद्दे को जल्द ही हल किया जाएगा।आप की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि जो आवास दिया गया है वह केजरीवाल को पहले दिए गए आवास से कमतर नहीं होना चाहिए। वे मुझे टाइप 5 आंवटित नहीं कर सकते। मैं बहुजन समाज पार्टी नहीं हूं। इस पर कोर्ट ने कहा, अगर आप खुश नहीं हैं तो इसे न लें। आप सॉलिसिटर जनरल से बातचीत करके मुद्दे को हल कर सकते हैं। इस बीच, सॉलिसिटर जनरल ने टिप्पणी की, आम आदमी कभी टाइप 8 के लिए नहीं लड़ता है।